पेंशन कम्यूटेशन सुविधा बहाल
श्रम मंत्रलय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा (कम्यूटेशन) बहाल कर दी है। इस फैसले से 6.3 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। पेंशन कम्यूटेशन के तहत अंशधारकों को एडवांस के तौर पर पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। इसका लाभ लेने पर 15 साल तक घटी हुई दर से और उसके बाद पूरी पेंशन मिलेगी।
श्रम मंत्रलय ने उन पेंशनभोगियों के लिए इसे बहाल करने का फैसला किया, जिन्होंने 25 सितंबर, 2008 को या उसके पहले इस सुविधा का लाभ उठाया था। ईपीएफओ ने इसे बहाल करने के निर्णय को 20 फरवरी को अधिसूचित किया। इसके लिए ईपीएफओ की पेंशन योजना को संशोधित किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक जिन सदस्यों ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले आंशिक निकासी सुविधा का लाभ उठाया था, उनकी पेंशन इस सुविधा का लाभ लेने के 15 साल पूरा होने के बाद बहाल कर दी गई है। इस निर्णय से 6.3 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं। सुविधा किनके लिए: ईपीएफओ ने पेंशन फंड से आंशिक निकासी का प्रावधान वापस ले लिया था। अब इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर दिया गया है, जिन्होंने 25 सितंबर, 2008 को या उसके पहले इसका विकल्प चुना था। पेंशन कम्यूटेशन के तहत पेंशन में अगले 15 साल तक एक-तिहाई की कटौती होती है और घटी हुई राशि एकमुश्त दे दी जाती है। 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी राशि लेने का हकदार होता है। अगस्त, 2019 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ का निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों के लिए कम्यूटेशन की सुविधा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। पूर्व में ईपीएसएफ-95 के तहत सदस्यों को 10 साल के लिए पेंशन की एक-तिहाई कटौती की अनुमति थी।